कोरोना संक्रमण के कारण अब तक थोक मंडी शासकीय उमावि क्रमांक 2 परिसर में चल रही थी
नीमच। शहर की थोक सब्जी मंडी अब टैगोर मार्ग स्थित महात्मा ज्योति बा फूले मंडी में संचालित होगी। इसमें व्यापारी संघ को कोरोना गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके संबंध में कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने एक आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब तक मंडी शासकीय उमावि क्रमांक 2 परिसर में संचालित हो रही थी।
इस संबंध में जानकारी जिले के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने दी। जारी आदेश के अनुसार दिनांक 01.6.2020 को "जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह (District Crisis Management group)" की बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में प्राप्त सुझाव/प्रस्ताव अनुसार नीमच नगरपालिका क्षेत्र में थोक सब्जी मंडी जो कि वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमांक-2 (पुराना उत्कृष्ट विद्यालय) नीमच में चलाई जाकर निलामी की जा रही है, को तत्काल प्रभाव से बंद की जाकर पूर्ववत् महात्मा ज्योतिबाग फूले सब्जी मंडी बाजार में प्रारम्भ करने की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :
- थोक सब्जी मंडी पर बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा ।
- थोक सब्जी विकेता संघ को हेण्ड सेनेटाईजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता करवाना व उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा ।
- थोक सब्जी विकेता/खेरची के लिए फेस मास्क, हेड कव्हर, ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
- थोक सब्जी मंडी के बाहर साबुन तथा पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखी जावे । तथा थोक सब्जी विकेता/खेरची को प्रवेश के पूर्व हाथ अच्छी तरह साबुन का उपयोग कर बीस सेकण्ड तक धोने के नियम का अनिवार्यतः पालन किया जावे ।
- थोक सब्जी विकेता/खेरची ही थोक मंडी के अंदर प्रवेश करेंगे । आम उपभोक्ताओं का थोक सब्जी मंडी के अंदर प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा ।
- थोक सब्जी विकेता/खेरची अपनी दुकान के बाहर स्थाई गोलों का निर्माण करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे ।
- थोक सब्जी विक्रेता विक्रय हेतु कय की गई अपनी सब्जीयों को दुकान में रखकर ही विकय करेंगे । सड़क पर रखकर विकय करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- लॉक डाऊन के संबंध में भारत सरकार, राज्य शासन एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/मापदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित होगा ।
उक्त दी गई शतों का कड़ाई से पालन करवाने की जिम्मेदारी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष व कार्याकारिणी की होगी । यदि कोई इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध योग्य वैधानिक की जावेगी ।
यह आदेश जारी दिनांक 03.6.2020 से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील रहेगा।