जावद/ नीमच न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीमच द्वारा दो आरोपियों को घर घुसकर नगद राशि व सोने चांदी के जेवर चोरी करने के आरोप का दोषी पाकर 20 -20 माह के सक्षम कारावास एवं ₹4000 के जुर्माने से दंडित किया जिला अभियोजन अधिकारी आर आर चौधरी ने बताया कि करीब 6 वर्ष पहले 19 फरवरी 2012 को मध्यरात्रि को ग्राम चंदू में फरियादी घनश्याम अपने परिवार सहित ताला लगाकर घर के ऊपर वाले कमरे में सो रहा था सुबह करीब 5:30 बजे घनश्याम जब नीचे आया तो उसने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था कमरे में रखी पलंग पेटी में से नगद ₹70 हजार एवं सोने चांदी के जेवर जिनकी कीमत करीब ₹125 लाख थी चोरी हो गए थे फरियादी घनश्याम ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए और को जप्त कर विवेचना पूर्ण करने में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान दो आरोपी मिथुन प्रकाश के फरार हो जाने से आरोपियों के विरुद्ध विचारण नहीं चला एसडीओपी आकाश यादव द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी पंचसाक्षी व विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी सहित सभी आवश्यक गवाहो के न्यायालय में करा कर चोरी के अपराध को प्रमाणित कराया गया अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीमच देहलवी द्वारा आरोपी मोहम्मद शरीफ पिता अजीज मोहम्मद 32 वर्ष एवं आसिफ पिता मोहम्मद 26 वर्ष दोनों निवासी ग्राम तारापुर तहसील जावद जिला नीमच को धारा 457 चोरी की नीयत से रात्रि को घर में घोषणा 10 माह के शिक्षण कारावास व ₹2000 जुर्माना एवं धारा 380 घर में घुस कर चोरी करना में 10 माह के सक्षम कारावास व ₹2000 जुर्माना इस प्रकार आरोपियों को कुल 20 माह के सक्षम कारावास एवं ₹4000 से दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया गया न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव एडीपीओ ने की ।
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