जावद न्यायालय ने दुष्कर्म करने वाले को 17 साल की सजा सुनाई घटना 20 नवंबर 2015 की है जावद के पास बावल ग्राम से 16 वर्षीय बालिका का अपहरण कर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया आरोपी ने जबरन अपहरण करके शादी का झांसा देकर केरल ले गया था जहां उसके साथ दुष्कर्म किया जिसमें बालिका को पुलिस ने केरल से बरामद किया था धारा 376 366 भा.द.वीं के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा था ।
अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अपर सत्र न्यायधीश नीति राज सिंह सिसोदिया जावद द्वारा आरोपी गणेश पिता कन्हैयालाल रेगर उम्र 24 वर्ष निवासी नई बावल को 17 साल की कारावास एवं 10000 के अर्थदंड से दंडित किया।