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महेश वर्मा महेश वर्मा Author
Title: 3000 रुपये की पेंशन के लिए 15 फरवरी से कर सकेंगे अप्लाई....
Author: महेश वर्मा
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नीमच मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शर्तें जारी कर दी है. यह योजना 15 फरवरी 2019 से लागू होगी. इस योजना के तहत असंग...
नीमच मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शर्तें जारी कर दी है. यह योजना 15 फरवरी 2019 से लागू होगी. इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी. सरकार ने इस योजना की घोषणा 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में की थी. सरकार ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है.
कामगार की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर वर्कर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा 
योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्‍शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के दूसरे कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करेगी. 

*नियम & शर्ते :-*
▪कर्मी की इनकम 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. 
▪पात्र व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना चाहिए. 
▪योजना के साथ 18 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 55 रुपये मासिक राशि जमा करनी होगी. इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी. 
▪अधिक उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति का मासिक अंशदान भी बढ़ता चला जाएगा. योजना से 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 100 रुपये मासिक अंशदान करना होगा जबकि 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को योजना अपनाने पर 200 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा. 
▪योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने तक अंशदान करना होगा.

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