राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों और प्रावधानों के अनुसार अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत कन्या विवाह के तहत सामूहिक विवाह के कार्यकम आयोजन हेतु संबंधित अधिकृत ग्रामीण, नगरीय निकाय को 3 हजार रूपये प्रति कन्या के मान से देय होगा, 48 हजार रूपये संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में सीधे जमा की जायेगी। इस प्रकार प्रति जोड़ा 51 हजार रूपये शासन द्वारा प्रदाय किये जायेंगें।
जिले की समस्त जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने निकाय अंतर्गत यदि मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना अंतर्गत विवाह आयोजन हेतु प्रारंभिक तैयारी कर जिला कार्यालय को आयोजन की तिथि से अवगत करायें एवं विवाह आयोजन की निर्धारित तिथि से 15 दिवस पूर्व विवाह जोड़ों का पंजीयन समग्र विवाह पोर्टल पर करते हुये एवं हितग्राही का खाता भी आवेदन पत्र जमा करने के साथ ही लिया जाये ताकि राशि की स्वीकृति एवं जिला कोषालय से संबंधित हितग्राही के खाते मे राशि प्रदाय हेतु कार्यवाही सुनिचित की जा सके, इस संबंध में सावधानी पूर्वक एवं समय-सीमा का ध्यान रखते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह आयोजन की मुख्य शर्ते
योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु हितग्राही कन्या को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मलित होने पर एवं विवाह करने वाले वर को संयुक्त रूप से पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित निकाय को 15 दिवस पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदनों का संबंधित निकाय द्वारा समग्र विवाह पोर्टल पर ऑनलाईन फीडिंग भी करना होगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा में बंधन समाप्त किया गया है। यह प्रावधान शासन द्वारा 14 जनवरी 2019 से लागू किये गये हैं।निर्देशित किया है पात्रता अनुसार शर्ते एवं प्रदत्त राशि के संबंध में दिशा निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
