*कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी*
-केंद्र सरकार ने लॉक डाउन की अवधि 1 महीने तक और बढ़ाने का लिया फैसला जिसे Unlock-1 कहा जा रहा है । इस दौरान कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य इलाकों में चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएगी सभी चीजें।
-सरकार ने अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
-आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी: गृह मंत्रालय
-स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे ।
-सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी ।
*हेलोUnlock1संक्षेप में गृह मंत्रालय ने जारी की
#Lockdown5 गाइडलाइन्स*
8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ रात का कर्फ्यू 9 PM से 5 AM तक कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 30 जून तक स्कूल और कॉलेज खोलने पर फैसला बाद में होगा एक से दूसरे राज्य में जाने पर रोक ख़त्म।
30 जून करना होगा एसओपी का पालन
नई दिल्ली। देश में चरणबद्ध तरीके से लॉक डाउन खोलने के लिए एसओपी जारी की है। यह एसओपी केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली ने जारी की है। 30 जून तक अनिवार्य रूप से इसका पालन करना होगा।
30 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसओपी के साथ एक आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार कंटेंटमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलने व कंटेंटमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जो अनुमति दी जाएगी। उनका निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के निर्धारितीकरण के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवार कल्याण (MoHFW) के मानकों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से यह अनुमति प्रदान की जाएगी।
8 जून से इन गतिविधियों की अनुमति-
- सार्वजनिक स्थानों / सार्वजनिक स्थानों के लिए पूजा स्थल।
- होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएँ।
- शॉपिंग मॉल।
यह रहेगी शर्तें, आगे राहत भी-
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) सामाजिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने और प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और संबंधित और अन्य हितधारकों के परामर्श से उपरोक्त गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) जारी करेगा। COVID-19 का फेस II
स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। राज्य सरकारें / संघ शासित प्रदेश प्रशासन माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्था स्तर पर परामर्श कर सकते हैं। फीडबैक के आधार पर जुलाई 2020 के महीने में इन संस्थानों को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। एमओएचएफडब्ल्यू इस संबंध में एसओपी तैयार करेगा। केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों से संबंधित और अन्य हितधारकों के साथ, सामाजिक सुनिश्चित करने के लिए दूर और COVID-19 का प्रसार होता है।
यह भी-
स्थिति के आकलन के आधार पर निम्नलिखित गतिविधियों को फिर से शुरू करने की तारीखें तय की जाएंगी।
(i) यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, MHA द्वारा अनुमति के अलावा।
(ii) मेट्रो रेल।
(iii) सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और
ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह की जगहें।
(iv) सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और
अन्य बड़ी मंडलियाँ। COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश, जैसा कि अनुबंध I में निर्दिष्ट किया गया है, पूरे देश में पालन किया जाएगा।
रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू-
देश में 30 जून तक रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। इतना ही नहीं धारा 144 का उपयोग कर जिले के कलेक्टर इसकी अवधि में बढ़ोतरी कर सकेंगे।
30 जून करना होगा एसओपी का पालन
नई दिल्ली। देश में चरणबद्ध तरीके से लॉक डाउन खोलने के लिए एसओपी जारी की है। यह एसओपी केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली ने जारी की है। 30 जून तक अनिवार्य रूप से इसका पालन करना होगा।
30 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसओपी के साथ एक आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार कंटेंटमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलने व कंटेंटमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जो अनुमति दी जाएगी। उनका निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के निर्धारितीकरण के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवार कल्याण (MoHFW) के मानकों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से यह अनुमति प्रदान की जाएगी।
8 जून से इन गतिविधियों की अनुमति-
- सार्वजनिक स्थानों / सार्वजनिक स्थानों के लिए पूजा स्थल।
- होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएँ।
- शॉपिंग मॉल।
यह रहेगी शर्तें, आगे राहत भी-
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) सामाजिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने और प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और संबंधित और अन्य हितधारकों के परामर्श से उपरोक्त गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) जारी करेगा। COVID-19 का फेस II
स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। राज्य सरकारें / संघ शासित प्रदेश प्रशासन माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्था स्तर पर परामर्श कर सकते हैं। फीडबैक के आधार पर जुलाई 2020 के महीने में इन संस्थानों को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। एमओएचएफडब्ल्यू इस संबंध में एसओपी तैयार करेगा। केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों से संबंधित और अन्य हितधारकों के साथ, सामाजिक सुनिश्चित करने के लिए दूर और COVID-19 का प्रसार होता है।
यह भी-
स्थिति के आकलन के आधार पर निम्नलिखित गतिविधियों को फिर से शुरू करने की तारीखें तय की जाएंगी।
(i) यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, MHA द्वारा अनुमति के अलावा।
(ii) मेट्रो रेल।
(iii) सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और
ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह की जगहें।
(iv) सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और
अन्य बड़ी मंडलियाँ। COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश, जैसा कि अनुबंध I में निर्दिष्ट किया गया है, पूरे देश में पालन किया जाएगा।
रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू-
देश में 30 जून तक रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। इतना ही नहीं धारा 144 का उपयोग कर जिले के कलेक्टर इसकी अवधि में बढ़ोतरी कर सकेंगे।
