सख्त शर्तों के साथ जिले में अब खुल सकेंगे हेयर सैलून
सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को मिली संचालन की अनुमति
हेयर सैलून संचालकों को करना होगा कोरोना गाइड लाइन का शत प्रतिशत पालन
नीमच। जिले में अब सख्त शर्तों के साथ जिला प्रशासन ने हेयर सैलून संचालन की अनुमति दे दी। जिले में अब सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को हेयर सैलून खुल सकेंगे। उन्हें इसके लिए कोरोना की गाइड लाइन का शत प्रतिशत पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। अनदेखी की दशा में कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने सोमवार रात इसके संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार म.प्र.शासन,गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 168/2020/सी-2 भोपाल, दिनांक 20.5.2020 द्वारा हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर के लिए निर्देश जारी किये जाने से तथा आज दिनांक 01.6.2020 को "जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह (District Crisis Management group)" की बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर जावद नगरपरिषद की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र तथा जिले में स्थापित किये गये कंटेनमेंट जोन को छोड़कर संपूर्ण नीमच जिले में हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर को प्रति सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है -
हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर पर बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा ।
हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर संचालक को हेण्ड सेनेटाईजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता करवाना अनिवार्य होगा तथा इसका उपयोग किया जाना होगा ।
सभी केश शिल्पियों एवं स्टॉफ के लिए फेस मास्क, हेड कव्हर एवं एप्रॉन का उपयोग करना हर समय अनिवार्य होगा ।
प्रत्येक ग्राहक को स्वयं का गाऊन (तौलिया) लाना अनिवार्य होगा । सेलून एवं पार्लर संचालक को भी प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल तौलिया उपयोग में लाना अनिवार्य होगा ।
सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग में लाने के बाद सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा । अतः प्रत्येक केश शिल्पी तीन जोड़ी उपकरण रखेगा । एक जोड़ी उपयोग में लिये जाने पर उन्हें डिटर्जेंट के घोल में कम से कम 20 मिनिट के लिए छोड़ने, उसके पश्चात् सुखाकर रखने तथा तीसरी जोड़ी उपयोग हो जाने पर ही प्रथमजोड़ी का उपयोग करना होगा ।
स्टॉफ को अपने हाथों को विसंक्रमण करने हेतु प्रत्येक हेयर कट के उपरांत हेण्डवॉश से अच्छी तरह साफ करने, हाथ सुखाने के उपरांत ही नये उपभोक्ता को सेवा प्रदान की जावेगी ।
हेयर कटिंग सेलून एवं पार्लर के सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सिढ़ियों एवं हेण्डरेल्स का डिस्इंफेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा । सेलून के बाहर साबुन तथा पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखी जावे । तथा उपभोक्ता को प्रवेश के पूर्व हाथ अच्छी तरह साबुन का उपयोग कर बीस सेकण्ड तक धोने के नियम का अनिवार्यतः पालन किया जावे ।
यदि कोई हेयर कटिंग सेलून/पार्लर संचालक इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध योग्य वैधानिक कार्यवाही करते हुए हेयर कटिंग सेलून/पार्लर को बंद भी करवाया जा सकेगा। अतः दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे । यह आदेश जारी दिनांक 01.6.2020 से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील रहेगा।