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महेश वर्मा महेश वर्मा Author
Title: दुष्कर्मी और हत्यारे पिता को मृत्युदंड...
Author: महेश वर्मा
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  मां की गवाही के बाद केस को मिली ताकत 6 वर्ष की बेटी को बनाया था शिकार, 8 महीने में फैसला   जावद/ जावरा 6 वर्षीय मासूम से बलात्कार के...


 मां की गवाही के बाद केस को मिली ताकत 6 वर्ष की बेटी को बनाया था शिकार, 8 महीने में फैसला
 जावद/ जावरा 6 वर्षीय मासूम से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में कोर्ट ने सौतेले पिता को दोषी मानकर दोहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई है जिले में यह पहला मामला है द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओपी बोहरा ने जघन्यतम मानते हुए दोषी वारिस खा उम्र 42 वर्ष निवासी कुशलगढ़ को दोहरे मृत्युदंड के साथ 15000 के अर्थदंड से दंडित किया है सजा दिलाने में बच्ची की मां की गवाहि अहम रही उप संचालक लोक अभियोजन एस के जैन ने बताया कि 23 अप्रैल 2018 को सौतेले पिता वारिस खा ने 6 वर्षीय बेटी के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी इसी दिन शाम को मेवाती पुरा क्षेत्र में जनाजा निकाला जा रहा था ऐन वक्त पर पुलिस पहुंची और जनाजे को रोककर बच्ची के मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पीएम कराया डाँ.अतुल मंडवारिया डाँ.सी पी राठौर तथा डॉ अजय सिंह राठौड़ के पैनल ने पीएम की प्राथमिक रिपोर्ट में बच्ची से दुष्कर्म के बाद गला घोटकर मारने का खुलासा किया इस पर पुलिस ने बच्ची के सौतेले पिता वारिस खा पर भादवि की धारा 376 एबी 302 के तहत केस दर्ज किया तत्कालीन एस पी अमीत सिंह ने  फास्ट ट्रेक कोर्ट में चालान पेश किया था। न्यायालय ने इस पर महज 8 महीने का बाद फांसी की सजा सुनाई।

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