मन्दसौर पुलिस थाना शहर कोतवाली मन्दसौर के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री एन.एस. बघेल साहब द्वारा आरोपी गोपालसिंह पिता निर्भयसिंह निवासी गोपालपुरा झार्डा हालमुकाम जमींदार कालोनी मन्दसौर को धारा 302 के तहत् आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश दिया है।लोक अभियोजक श्री विकास कुमार बोहोरा (जैन) के अनुसार दिनांक 06.11.2015 को रात्री दो बजे अभियुक्त गोपालसिंह पिता निर्भयसिंह निवासी गोपालपुरा झार्डा हालमुकाम जमींदार कालोनी मन्दसौर, जो कि वेल्डिंग का काम करता है तथा शराब पीने का आदी है, के द्वारा अपनी पत्नी के सिर पर डंडे की मारकर दोनों पाँव रस्सी से बाँधकर घासलेट डालकर आग लगाकर हत्या कारित की, जिसे अभियुक्त गोपालसिंह के लड़कों ने देखा तथा बड़े लड़के ने आग बुझाकर अपनी माता को बचाने की कोशिश की परन्तु तब तक पीड़िता आग से जलकर मर चुकी थी, जिसकी सूचना थाना शहर कोतवाली पर प्राप्त होने पर शहर कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 651/15 धारा 302 भा.द.वि. के तहत् पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पूर्णकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।अभियोजन ने अपनी ओर से कुल ग्यारह साक्षियों के कथन कराये। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों एवं प्रकरण में समग्र साक्ष्य के विवेचन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर यह निष्कर्ष निकाला कि घटना दिनांक को अभियुक्त गोपालसिंह पिता निर्भयसिंह निवासी गोपालपुरा झार्डा हालमुकाम जमींदार कालोनी मन्दसौर द्वारा अपनी पत्नी हेमाकुँवर के सिर पर डंडे की मारकर दोनों पाँव रस्सी से बाँधकर घासलेट डालकर आग लगाकर हत्या कारित की।प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी लोक अभियोजक श्री विकास कुमार बोहोरा (जैन) द्वारा की गई।
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» पत्नी के पाँव बाँधकर केरोसिन डालकर आग लगाकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपये अर्थदण्ड...
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