जावद म.प्र.तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा-नीमच के अध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार व कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वरसिंह सोलंकी ने बताया कि म.प्र.शासन वित्त विभाग के आदेश एफ 6-1/2018/नियम/चार भोपाल दिनांक 26 अगस्त 2018 द्वारा अवकाश नियम 1977 के नियम 25 के उप नियम 1 में खंड ग में कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर 240 दिन के स्थान पर 300 दिन दिनांक 28/07/2018 को प्रतिस्थापित कर दिया है । उक्त आदेशानुसार जिला कोषालय नीमच में 300 दिन अर्जित अवकाश नगदीकरण भुगतान करने के बजाय पूर्वानुसार 240 दिन का ही भुगतान किया जा रहा है जो वित्त विभाग के आदेश के विपरीत होकर पेंशनरों को बेजा परेशान करने के साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कारण बनता है । श्रीमान राजीव रंजन मीना कलेक्टर महोदय नीमच से निवेदन है कि जिला कोषालय से इस अव्यवस्था पर रोक लगा कर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे ।
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» म.प्र.शासन के वित्त विभाग के संशोधित अर्जित अवकाश 300 दिन भुगतान आदेश जिला कोषालय नीमच में लागू नहीं किया जा रहा...
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