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महेश वर्मा महेश वर्मा Author
Title: आचार संहिता का उल्लघंन करने पर विधायक परिहार एवं न.पा. अध्यक्ष की जमानत खारिज कर जेल भेजा....
Author: महेश वर्मा
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नीमच। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री नीरज मालवीय, नीमच द्वारा आचार संहिता का उल्लघंन करने पर विधायक परिहार व न.पा.अध्यक्ष की जमानत आ...


नीमच। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री नीरज मालवीय, नीमच द्वारा आचार संहिता का उल्लघंन करने पर विधायक परिहार व न.पा.अध्यक्ष की जमानत आवेदन अभियोजन के विरोध करने पर खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया।
जिला अभियोजन अधिकारी, श्री आर. आर. चौधरी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23.03.2019 को बीजेपी के सांसद सुधीर जी गुप्ता को लोकसभा टिकीट मिलने की खुशी में फव्हारा चौक नीमच पर फटाके फोड़कर खुशी का इजहार कर जुलुस निकाला गया, तथा बीजेपी के झंडे लहराये जा रहे थे, जो बीजेपी के वर्तमान विधायक दिलिपसिंह परिहार व न.पा.अध्यक्ष द्वारा बिना अनुमति के जुलुस निकाल कर आचार संहिता का उल्लघंन किया गया। जिस पर से थाना नीमच केंट के अपराध क्रमांक 193/2019, धारा 188 भादवि के अतंर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहा पर आरोपी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।

श्री चंद्रकांत नाफडे़, एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा पूर्व में भी आचार संहिता का उल्लंघन किया गया जिस कारण पूर्व आपराधीक रिकार्ड को देखते हुए जमानत आवेदन खारिज किया जाना चाहिए। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर *श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच* द्वारा आरोपी वर्तमान विधायक परिहार एवं न.पा.अध्यक्ष निवासी नीमच का जमानत आवेदन को खारिज कर  जेल भेजने का आदेश दिया।

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