आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने मंदसौर जिले में आगामी दो माह के लिए धारा 144 लागू कर दी है।
*उल्लघन करने वालो पर धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी*
मंदसौर जिले में धारा 144 (2) को प्रभावी रूप से सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप टि्वटर आदि पर भी लागू किया है। सम्पूर्ण जिले में भड़काऊ एवं सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले राष्ट्र विरोधी मैसेज प्रतिबंधित रहेंगे,ऐसे मैसेज भेजने पर सम्बंधित व्यक्ति पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
