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महेश वर्मा महेश वर्मा Author
Title: Lockdown 4.0 guidelines for MP:लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी.....
Author: महेश वर्मा
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भोपाल (मप्र) प्रदेश में मंगलवार से लॉकडाउन-4 नए स्वरूप में लागू होगा। इसके तहत ऑरेंज जोन को खत्म कर दिया गया है।अब केवल इंदौर और उज्जै...

भोपाल (मप्र) प्रदेश में मंगलवार से लॉकडाउन-4 नए स्वरूप में लागू होगा। इसके तहत ऑरेंज जोन को खत्म कर दिया गया है।अब केवल इंदौर और उज्जैन ही रेड जोन में रहेंगे।यहां अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां ही संचालित होंगी।जबकि भोपाल,देवास,बुरहानपुर, खंडवा,नीमच, मंदसौर, धार और कुक्षी नगरीय निकाय क्षेत्र रेड जोन में रहेंगे।यहां के ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रीन जोन में शामिल करते हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की पूरी तरह छूट रहेगी। ग्रीन जोन में कार्यालय सौ फीसदी खोले जाएंगे। ग्रीन जोन में एक जगह से दूसरी जगह जाने की पूरी छूट रहेगी, लेकिन सार्वजनिक परिवहन पर रोक रहेगी। इसको लेकर सात दिन बाद विचार किया जाएगा।शाम सात बजे के बाद कर्फ्यू लागू रहेगा।
प्रदेश में कारोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर स्तर पर विचार मंथन करने के बाद लॉकडाउन के स्वरूप को अंतिम रूप दिया है। इसके तहत इंदौर और उज्जैन में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इन दोनों जिलों को रेड जोन में ही रखने का निर्णय लिया गया है।वहीं, भोपाल में अब सिर्फ नगर निगम सीमा तक ही रेड जोन रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र ग्रीन जोन में रखा गया है।ऑरेंज जोन की श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। संक्रमित क्षेत्रों में किसी तरह की कोई छूट नहीं रहेगी। यहां लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। रेड जोन में सिर्फअत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं ही मिलेंगी। ग्रीन जोन में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी।सभी दुकानें और कार्यालय खुलेंगे। यहां सरकारी ऑफिसों में सौ फीसदी कर्मचारियों को आना होगा।भोपाल में मंत्रालय, विंध्यायल,सतपुड़ा सहित अन्य शासकीय कार्यालयों में अब 50 फीसदी उपस्थिति के साथ कार्यालय लगेंगे।
सार्वजनिक परिवहन अभी शुरू नहीं किया जाएगा। इस पर सात दिन बाद परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 साल से छोटे बच्चों के घर से बाहर जाने पर रोक रहेगी।
*यहां रहेगा पूरी तरह प्रतिबंध*
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, मॉल, होटल, जिम, रेस्टॉरेंट, धार्मिक स्थल, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्याक्रम
*लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी*
-तीन सिद्धांतों पर आधारित गाइडलाइन
-लॉकडाउन के 8 सप्ताह बाद सभी लोग कोरोना के खतरे से वाकिफ
-सभी को पता इसके लिए क्या एहतियात बरतने चाहिए
-गैरजिम्मेदार लोग खुद परिवार को सभी को खतरे में डाल सकते हैं
-नियमों का उल्लंघन करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
-किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते
-शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में रहेगी कर्फ्यू की स्थिति
-शॉपिंग मॉल,स्कूल-शैक्षणिक-स्पॉर्ट्स-पार्टी-धार्मिक स्थल बंद रहेंगे 
-पान-गुटखा और तंबाकू पर रहेगी पूरी तरह रोक रहेगी।

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