जावद/ नीमच लोकसभा चुनाव 2009 में जनसंपर्क के दौरान ग्राम सोनियाना में धार्मिक स्थल पर सभा करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी नीमच में पूर्व सांसद को बरी कर दिया उनके साथ पूर्व विधायक और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष को भी दोष मुक्त किया अभिभाषक मनीष जोशी ने बताया कि वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ रही मीनाक्षी नटराजन पर ग्राम सोनियाना में धार्मिक स्थल पर सभा करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज किया गया था पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन सहित पूर्व विधायक डॉ संपत स्वरूप और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह के खिलाफ पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1988 की धारा 3 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है प्रकरण के पक्ष में प्रस्तुत साक्ष्य गवाह आदि आरोपियों का दोष प्रमाणित करने में सफल नहीं रहे ऐसे में न्यायिक दंडाधिकारी नीमच मनोज कुमार राठी ने संदेह का लाभ देते हुए तीनों को बरी करने का आदेश जारी किया।
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» पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन 2009 में आचार संहिता उल्लंघन के प्रकरण में हुई बरी...
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