नीमच 19 मई 2020 जिला कलेक्टर श्री जितेन्द्रसिंह राजे के आदेश 18 मई 2020 के पालन में कृषि समिति जावद के मण्डी प्रांगण जावद में कृषि उपज जिंसों की नीलामी 20 मई 2020 बुधवार से प्रारंभ की जा रही है। निर्धारित दिवस व तिथि को नगर पंचायत एंव ग्राम पंचायतों के तहत आने वाले ग्रामों के कृषक अपनी कृषि उपज जिंस गेहूं एंव चना विक्रय के लिए ला सकेगें। 20 मई को नगर पंचायत जावद के वार्ड नम्बर से 1 से 15 तक, 21 मई को ग्राम पंचायत तारापुर, उम्मेदपुरा, सुवाखेड एवं बरेखडा कामलिया, 22 मई को नगर पंचायत अठाना, के वार्ड नम्बर 1 से 15 तक, 23 मई को नगर पंचायत नयागॉव के वार्ड नम्बर से 1 से 15 तक, एवं ग्राम पंचायत खोर, सरवानिया मसानी, केशरपुराकला, दमोदरपुरा, 26 मई को नगर पंचायत सरवानिया महाराज के वार्ड नम्बर से 1 से 15 तक, एवं ग्राम पंचायत आंकली,उपरेडा,पालराखेडा, मोडी, 27 मई को ग्राम पंचायत आमलीभाट, ढाबा, धामनिया, बराडा, अरनिया मामादेव,लासुरर, बांगरेड, समेल,बसेडीभाटी, 28 मई को ग्राम पंचायत मोरवन, निलिया, कुण्डला, जनकपुर, दडोली, मांडा, 29 मई को ग्राम पंचायत केलुखेडा, बावलनई, मैलानखेडा, रूपपुरा, 30 मई को नगर पंचायत डीकेन के वार्ड नम्बर से 1 से 15 तक,एवं ग्राम पंचायत भगवानपुरा, सुठौली के सभी किसानभाई अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु ला सकेगें।
उक्त नगर एवं ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत् रहने वाले कृषक निर्धारित तिथि व दिवस में अपनी कृषि उपज जिंस गेहूं एंव चना ट्रेक्टर ट्रॉली, टेम्पों या अन्य वाहन में खुली स्थिति में विक्रय हेतु लायेगें। उपज बोरो में या ढेरी लगाकर नीलाम नही की जाएगी। मण्डी प्रांगण में वाहनों का प्रवेश प्रात: 7 से 11 बजे तक ही रहेगा। कोरोना वायरस के चलते किसानभाई अपनी उपज के वाहन के साथ अधिकतम दो व्यक्ति,स्वयं व वाहन चालक को ही प्रवेश दिया जावेगा। कृषक को साथ में स्वंय की भू-ऋण पुस्तिका (पावती), आधार कार्ड एवं बैंक खाते की पासबुक की छांया प्रति साथ लाना अनिवार्य है। साथ ही किसानभाई मण्डी प्रांगण में सोशल डिस्टेसिंग, मॉस्क लगाना एवं हाथों को सेनेटाईज्ड अनिवार्यत: करेगें।
मण्डी सचिव जावद ने बताया,कि मण्डी एवं तहसील जावद के बाहर या राजस्थान के कृषको को मंडी प्रांगण में प्रवेश नही दिया जावेगा। कृषि उपज विक्रय हेतु प्रत्येक कृषक को प्रवेश के लिए मंडी प्रांगण गेट के चेक पोस्ट पर पंजी में कृषक का नाम, ग्राम,मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड नम्बर दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
तदपश्चात ही वाहन को प्रांगण मे प्रवेश दिया जावेगा। राजस्थान से रजिस्टर्ड वाहनों को प्रवेश नही दिया जावेगा। नीलामी कार्य प्रात: 11 से दोपहर एक बजे तक एवं दोपहर 2 से साय 3.30 बजे तक ही किया जावेगा।
मंडी में कृषि उपज क्रय करने वाले सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों, हम्मालों एवं तुलावटियों को मॉस्क लगाने, कोविड-19 के तहत दिए गऐ सभी निर्देशों का पालन के साथ समय पर नीलामी हेतु उपस्थित होना होगा।
