लोक डाउन कंटेनमेंट एरिया (प्रतिबंधित क्षेत्र में निवास करने वाले 05 से अधिक व्यक्तियों के विरुध्द आदेश उल्लंघन करने पर थाना नीमच केंट ने प्रकरण दर्ज कर की कठोर कार्यवाही
वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए पुरे देश में लाक डाउन चल रहा है । जिसको देखते हुए जिला दडाधिकारी नीमच द्वारा जिला नीमच में भी लोक डाउन का आदेश दिया गया है | जिसका सख्ती से पालन करने के नीमच पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय द्वारा सभी थाना प्रभारियो को निर्देश दिया गया है जिस पर से थाना नीमच कैंट की टीम द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार मिश्र व नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राकेश मोहन शुक्ल के निर्देशन में लगातार मोबाईल चलाई जाकर सतत निगाह रखकर लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा हैं । आज दिनांक 03.06.2020 को करीब सुबह 10 बजे घंटाघर व नयाबाजार कंटेनमेंट एरिया ( प्रतिबंधित क्षेत्र )से काफी लोग समुह बनाकर कटेनमेंट एरिया को खत्म करने की बात को लेकर कमल चौक की ओर आ गए व चिल्लाचौट करने लगे जिनको मोके, पर समझाईश दी गई एवं वापस जाने को एवं कंटेनमेंट क्षैत्र के नियमों का पालन करने को कहा गया किंतु इन लोगों के द्वारा बात नहीं मानी गई। 01.नितेश गर्ग 02.अनिल सिंहल 03.केदार बंसल 04. राहुल गर्ग
05.मयंक व अन्य लोगो के विरूध्द श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय नीमच के आदेश के पालन में जिले में लाक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवल कोरोना वायरस व उससे जनित बिमारी के संभावित खतरे के रोकथाम के उद्देश्य से श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय के धारा 144 जा.फौ.एवं दिनांक 17.05.2020 तक लॉकडाउन के आदेश जो आज तक जारी है इस आदेश के पालन में संपूर्ण शहर में लाकडाउन घोषीत होने पर आम लोगो को घरों से निकलना प्रतिबंधित किया गया है जबकि 01.नितेश गर्ग 02 अनिल सिहल
03.केदार बंसल 04. राहुल गर्ग 05.मयंक व अन्य के द्वारा कंटेनमेंट एरिया (प्रतिबंधित क्षेत्र ) में होकर भी घरों से निकरलकर समूह बनाकर कंटेनमेंट क्षेत्र के नियमों व श्रीमान डीएम महोदय के आदेश की अवहेलना होकर अपराध धारा 188269270 भादवि की परिधि में आने से अपराध पंजीबध्द किया गया ।
भविष्य मे भी यदि किसी के द्वारा श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय के धारा 144 जा.
फोन के लोक डाउन आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जावेगी।
