राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के आयुक्त ने जारी किए आदेश
वरिष्ठ शाला के अतिरिक्त अन्य शालाओं के बैंक खाते बंद करने के निर्देश
नीमच। शिक्षा विभाग ने एक परिसर एक शाला के बाद अब एक ही शाला प्रबंधन और विकास समिति के प्रारूप को अपनाया है। इतना ही नहीं वरिष्ठ शाला के एक ही बैंक खाते के संचालन के संबंध में आदेश जारी किया है। बाकी शालाओं के बैंक खाते बंद करने को भी कहा गया है।
यह आदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने मप्र के सभी जिले के डीईओ और डीपीसी को जारी किए हैं। उक्त आदेश के अनुसार एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन के संबंध में मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44-19/2018/20-2 आदेश दिनांक 5/9/2018 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा एक परिसर एक शाला में शाला प्रबंधन समितियों के गठन संबंधी जारी निर्देश (संलग्न परिशिष्ट-अ) की कंडिका-6 में यह लेख किया गया है कि एकीकृत शाला की स्थिति में सबसे वरिष्ठ शाला का खाता रखा जायेगा। शेष संबंधित शाला प्रबंधन समिति के बैंक खातों में जमा राशि को एकीकृत शाला की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के बैंक खाते में अंतरित कर खाते बंद किए जायेंगे। ऐसी एकीकृत शालाएं जिनमें समान स्तर की शालाओं का विलय किया गया हो तो उक्त स्थिति में वरिष्ठ स्तर की शाला की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति ही अस्तित्व में रहेगी तथा विलय की गई कम नामांकन वाली शाला की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का खाता बंद किया जाकर वरिष्ठ स्तर की शाला के खाते में राशि अंतरित की जायेगी।
आदेश में यह भी-
उक्त शासनादेश के अनुपालन में यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं जिन्हें एकीकृत शाला. में सम्मिलित किया गया है उनके खाते में उपलब्ध राशि को दिनांक 30/6/2020 तक मुख्य शाला (ऐंकर शाला) के खाते में अन्तरित कर उन शालाओं का खाता संचालन बंद किया जायें। सत्र 2020-21 में राज्य शिक्षा केन्द्र से जारी की जाने वाली समस्त राशियां मुख्य शाला के खाते में ही जारी की जायेंगी।
कक्षा 1 से 8 की एक परिसर एक शाला की शालाओं के बैंक खाते का संचालन शाला प्रबंधन समिति के द्वारा किया जायेगा। कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 10, कक्षा 6 से 12 एवं कक्षा 6 से 10 की एक परिसर एक शाला के बैंक खाते का संचालन शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) के द्वारा किया जायेगा।
उपरोक्तानुसार व्यवस्था केवल एक परिसर एक शाला के लिये ही प्रभावशील होगी। शेष _शालाएं यथा कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 की शालाओं में बैंक खातों का संचालन संबंधित शाला की शाला प्रबंधन समिति के द्वारा पूर्वानुसार ही किया जायेगा ।
एक परिसर एक शाला के अंतर्गत शामिल (मर्ज) होने वाली शालाएं एवं अन्य शालाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को देखने पर यह पाया गया है कि कई शालाओं में आज पर्यन्त राशियां लाखों में उपलब्ध है। प्रमुखत: निःशुल्क गणवेश, साईकिल, बैंक ब्याज एवं कई बन्द्र योजनाओं की राशि जिनका अब उपयोग नहीं किया जाना है। ऐसी राशियों को चिन्हित कर जिला शिक्षा केन्द्र के समग्र शिक्षा योजना के बैंक खाते में वापिस बुलवाया जाये एवं SMC के ऑडिट में आ रहे अत्याधिक अग्रिमों को उक्त राशि से समायोजित कराया जाये।
अतः उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुये एक परिसर एक शाला में शामिल शालाओं के बैंक खाते का संचालन दिनांक 30/6/2020 तक बंद करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
