नीमच । जिले में विवाह समारोह के लिए अनुमति देने का अधिकार तीनों विकासखंड के संबंधित एसडीएम को सौंपा गया है। इस अधिकार का उपयोग वे अनुमति की शर्तों में सख्ती अपनाते हुए कराएंगे और अनुमति जारी करेंगे। साथ ही नियमों व शर्तों के उल्लंघन की दशा में सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएंगे। इसके संबंध में जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने एक आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 616/एस.डब्ल्यू./2020, नीमच दिनांक 25.4.2020 द्वारा जिले में संपन्न होने वाले विवाह समारोह की अनुमति जारी करने हेतु संबंधित उपखण्ड के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया गया है । उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी विवाह समारोह आयोजन हेतु अनुमति के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निम्नानुसार शर्तों के अधीन अनुमति जारी करेंगे ।
विवाह समारोह आयोजन हेतु अनुमति जावद नगरपरिषद की सीमा में सम्मिलित क्षेत्र तथा जिले में स्थापित किये गये कंटेनेमेंट जोन को छोड़कर जारी की जावेगी ।
वर एवं वधु पक्ष से अधिकतम 10-10. कुल-20 व्यक्तियों से अधिक विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।
विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन किया जाएगा ।
विवाह समारोह में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क धारण करेगा ।
समारोह स्थल को उचित रिति से सेनेटाईज करवाया जाएगा ।
समारोह स्थल पर स्वच्छता एवं साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जावेगा ।
विवाह समारोह में यथा संभव स्थानीय व्यक्ति ही सम्मिलित होंगे । तथा समारोह में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्क्रीनिंग करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उसे किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है ।
यदि कोई व्यक्ति इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के - तहत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है ।
